[पंजीकरण] मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2022
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2022 आवेदन पत्र | एमपी आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन | मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना पंजीकरण | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पंजीकरण फॉर्म और आवेदन की स्थिति
यह योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत के उपकरण और/या कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ नए उद्योग/व्यवसाय आदि की स्थापना के लिए देय होगा। बेरोजगारी दर को कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। मप्र के मूल निवासी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप, राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण या आवेदन करके योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं।
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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2022
यह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को व्यवसाय के क्षेत्र में विकसित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत इस क्षेत्र के नागरिकों को ऋण प्रदान कर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाएगा। इस ऋण योजना में राज्य के मूल निवासी नागरिक भाग ले सकते हैं। इसके अलावा, राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी राज्य के मूल निवासी हैं तो आप भी इस योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से रोजगार के साधन सृजित होंगे और राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना के तहत केवल छोटे व्यवसायी उद्यमियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।
इस लेख के माध्यम से हम आपको एमपी आर्थिक कल्याण योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना विवरण
यह योजना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 01 अगस्त 2014 को शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को अधिकतम 50,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत के उपकरण और/या कार्यशील पूंजी की स्थापना के लिए मार्जिन राशि और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह योजना राज्य के नागरिकों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए लागू की जा रही है। इस योजना के तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पत्र आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालक अधिकारी, जिला मध्यवर्ती सहकारी विकास समिति, जिला-सभी को आवश्यक कागजातों के साथ जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र नि:शुल्क उपलब्ध होंगे।
मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना का क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी जिला उद्यमी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, मर्यादित, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी होंगे। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में योजना हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलावार प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जायेगा।
आर्थिक कल्याण योजना की विशेषताएं
- यह योजना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 01 अगस्त 2014 को शुरू की गई है।
- योजना के तहत लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा अधिकतम लगभग 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत के उपकरण और/या कार्यशील पूंजी की स्थापना के लिए मार्जिन मनी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके बाद कर्ज की अदायगी 5 साल में होगी।
- योजना के तहत मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 50% या अधिकतम रु.15,000/- प्रदान किया जाएगा।
- योजना का लाभ केवल उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो मध्य प्रदेश सीमा के भीतर स्थापित हैं।
- इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत रु. 50 हजार।
- आवेदन पत्र नि:शुल्क उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को लाभ होगा।
- रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक में मामला प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक मामले का समाधान करेंगे।
- मामले की मंजूरी के 15 दिनों के भीतर बैंक द्वारा ऋण वितरण शुरू कर दिया जाएगा।
- प्रारंभिक अधिस्थगन की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।
- इस योजना से 18 से 55 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिक लाभान्वित होंगे।
- योजना का दायरा संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना |
संबंधित राज्य | मध्य प्रदेश |
शुरू किया | राज्य सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | व्यवसाय स्थापित करने के आर्थिक लाभ |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता
नए उद्योगों/व्यवसायों आदि की स्थापना के लिए जनता का लाभ देय होगा। इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत रुपये होगी। 50 हजार। साथ ही इस योजना के तहत मार्जिन मनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी। आर्थिक लाभ 50 प्रतिशत (अधिकतम 15,000/-) राशि देय होगी।
योजना की प्रकृति | सब्सिडी |
परियोजना की लागत | अधिकतम रु. 50,000/- |
उम्र | 18 से 55 वर्ष |
आय वर्ग | बीपीएल श्रेणी के हैं |
वित्तीय सहायता | 50% लागत के अनुसार अधिकतम 15,000 |
मार्जिन मनी | परियोजना लागत का 50% या अधिकतम रु.15,000/- |
मार्जिन मनी सहायता और ऋण चुकौती
योजना हेतु लाभार्थी को परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 15,000/-) मार्जिन मनी सहायता सरकार द्वारा देय होगी। प्रारंभिक अधिस्थगन की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी। इसके अलावा कर्ज की अदायगी 5 साल में की जाएगी।
प्रपत्र | फायदा |
परियोजना की लागत | 50% (अधिकतम रु. 15,000/-) |
प्रारंभिक अधिस्थगन न्यूनतम अवधि | 6 महीने |
ऋण भुगतान | 5 वर्ष |
वित्तीय प्रवाह आर्थिक कल्याण योजना
ऋण संवितरण एवं इकाई की स्थापना के उपरांत बैंक शाखा द्वारा परियोजना लागत पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालक अधिकारी, जिला उद्यमी सहकारी विकास समिति लिमिटेड, जिला-संबंधित को मार्जिन राशि सहायता एवं ब्याज अनुदान राशि का दावा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऋणनीति
योजना के तहत ऋण बैंकों या अन्य राष्ट्रीयकृत संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- बैंक का अर्थ है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक।
- गलत/भ्रामक सूचना देने या गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर लाभार्थी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- लाभार्थी द्वारा ऋण/ब्याज की अदायगी में चूक होने की स्थिति में पूर्व में दी गई सहायता भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थितियों में भविष्य की सहायता भी देय नहीं होगी।
- प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल योजना की व्याख्या/संशोधन कर सकेंगे।
- उद्यम शुरू करने के 6 महीने बाद, ऋण वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)।
- आवेदन की तिथि के अनुसार आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफॉल्टर/बैड डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- यदि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी उद्यमी/स्वरोजगार योजना के तहत सहायता मिल रही है तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।
- इस योजना के तहत केवल एक बार सहायता के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
एमपी आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड / स्थायी निवास प्रमाण पत्र / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार प्रमाण पत्र। (किसी को)
- जन्म प्रमाण पत्र की तारीख
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- अन्य
आवेदन मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित संस्थान में जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहां से अपना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में अपनी सभी व्यक्तिगत, संपर्क, निवास, व्यवसाय संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ संलग्न करें।
- अब आवेदन पत्र संस्थान में जमा करें। अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे सेव कर लें।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी योजना का चयन करना होगा। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परियोजना की लागत या व्यापार लागत आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
परियोजना की लागत,व्यापार परियोजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें
- सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करें आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट पर जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक नया इंटरफ़ेस खुल जाएगा।
- यहां जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर परियोजना के लिए आवेदन पत्र या व्यापार परियोजना आवेदन पत्र विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आवेदन पत्र की पीडीएफ खुल जाएगी।
- आप इस पीडीएफ को प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं।
एमपी आर्थिक कल्याण स्क्रीन के उद्देश्य
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत के उपकरण और/या कार्यशील पूंजी प्रदान करना है।
- इस योजना के माध्यम से बेहतर उत्पाद विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति पर विषम वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा।
- उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह योजना लागू की जाएगी।
- इस योजना का लक्ष्य बड़ी संख्या में पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों और उद्यमियों को संगठित करना है।
- योजना को नए उत्पाद, डिजाइनर हस्तक्षेप हस्तक्षेप, बेहतर व्यवसाय और विपणन को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है।
- इसके अलावा इस योजना का मूल उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उत्पादों की क्षमता को बढ़ाना होगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सहायक क्लस्टर के पारंपरिक उद्यमियों को ऋण प्रदान करना है।
- योजना का उद्देश्य योजना के माध्यम से बेहतर कौशल और क्षमता प्रदान करना है।
- यह योजना नए और पारंपरिक कौशल, उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रिया, बाजार की समझ, सार्वजनिक/निजी भागीदारी के लिए शुरू की गई है।
- बुनियादी सुविधाओं, कारीगरों के लिए सामान्य सुविधाओं, बेहतर उपकरणों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना।
हेल्पलाइन और संपर्क
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना इससे संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी या समस्या समाधान के लिए नीचे दी गई हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,
राजीव गांधी भवन,
35, श्यामला हिल्स,
भोपाल – 462002
ईमेल : mpscfdc@gmail.com
फ़ोन : 0755 – 2661744, 2661803, 2661629, 2660538
फैक्स: 0755 – 2661612
Final Words
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